जानिए, सलमान खान से जुड़े आर्म्स एक्ट केस में कब क्या हुअा
सलमान खान पर आरोप है कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था।
नई दिल्ली(जेएनएन)। अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में जोधपुर की एक अदालत बुधवार को अपना फैसला सुना सकती है। सलमान खान पर आरोप है कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था।
साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी। फैसला सुनने के लिए सलमान को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया गया है इसलिए सलमान फ़ैसले से पहले ही मंगलवार को जोधपुर पहुंच गए हैं।
जानिए मामले में कब क्या हुअा...
- 26-27 सितंबर 1998 - में भवाद गांव में दो चिंकारा की मौत।
- 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा का शिकार।
-1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा।
"हम साथ-साथ हैं" फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा।
- जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था।
- सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
-17 फरवरी 2006 -निचली अदालत (सीजेएम) ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई।
-10 अप्रैल, 2006 को इसी मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
- 2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में रहे थे।
-सलमान ने दोषी ठहराए जाने के फैसले को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन्स कोर्ट ने मथानिया के मामले में याचिका खारिज कर दी थी और भवाद के मामले में याचिका को हाई कोर्ट भेज दिया था
-16 नवंबर 2015 से 13 मई 2016 तक इन दोनों मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चली।
- जुलाई 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी कर दिया था।
-हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
-9 जनवरी 2017- अार्म्स एक्ट मामले में दोनों पक्षों की जिरह पूरी हो गयी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसला सुरक्षित रखा है।
-18 जनवरी 2017 को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
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