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केरल हाईकोर्ट ने तेज आवाज वाले पटाखों पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए रात में तेज आवाज वाले पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीएम ओमान चांडी से कहा है कि वो कोल्लम हादसे की जांच सीबीआई से कराने पर विचार करें।

By Atul GuptaEdited By: Updated: Wed, 13 Apr 2016 11:52 AM (IST)
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नई दिल्ली। कोल्लम जिले के पुतिंगल मंदिर में पटाखों की वजह से हुए भीषण हादसे के बाद केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए रात में तेज आवाज वाले पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रात में केवल रंग बिखेरने वाली आतिशबाजी की ही इजाजत दी है।

अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के मुताबिक न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ती अनु शिवरमण की खंडपीठ ने कहा कि दिन में भी 125 से 145 डेसिबल से ज्यादा शोर करने वाले पटाखों पर रोक रहेगी।

कोर्ट ने अपने आदेश में पहले के आदेशों की अवहेलना की भी बात कही है। कोर्ट ने सीएम ओमान चांडी से कहा है कि वो कोल्लम हादसे की जांच सीबीआई से कराने पर विचार करें।

कोर्ट ने इस हादसे के लिए पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कोल्लम जिले के कलेक्टर से मंदिर में विस्फोटक रखने की अनुमति ना मिलने के बाद भी मंदिर में विस्फोटक रखा गया और पुलिस उदासीन बनी रही।

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