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शहरों के नाम पर होंगे बांबे और मद्रास हाई कोर्ट के नाम

सीसीईए की बैठक में तीन राज्‍यों के हाईकोर्ट का नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा मोजांबिक से दालों के आयात को भी मंजूरी दे दी गई है।

By Kamal VermaEdited By: Updated: Tue, 05 Jul 2016 07:03 PM (IST)
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नई दिल्ली (प्रेट्र)। मुंबई और चेन्नई शहरों के नामों के अनुरूप अब बांबे और मद्रास हाई कोर्ट के नाम भी बदले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को इससे संबंधित कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब सरकार इसके लिए संसद से एक नया विधेयक पारित करवाएगी।

1990 के दशक में दोनों महानगरों के नाम बदले जाने के बाद से ही इन दोनों हाई कोर्ट के नाम मुंबई हाई कोर्ट और चेन्नई हाई कोर्ट किए जाने की मांग की जा रही थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 के तहत स्थापित इन दोनों हाई कोर्ट के नाम में बदलाव के लिए विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने 'दि हाई को‌र्ट्स (ऑल्टरेशन ऑप नेम्स) बिल, 2016' लाने का प्रस्ताव दिया है।

इसकी वजह यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है जिसके तहत इन हाई को‌र्ट्स के नाम में बदलाव किया जा सके, क्योंकि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 की सभी शक्तियां इंग्लैंड की रानी में निहित थीं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कलकत्ता हाई कोर्ट का भी नाम बदलकर कोलकाता हाई कोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन बाद में जब आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई तो उसमें मद्रास और बांबे हाई कोर्ट के ही नाम थे।

इसके साथ ही कैबिनेट ने मोजांबिक से संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए प्राइवेट चैनल के माध्यम से दालों का आयात करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा यह आयात सरकार और राज्य की एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

इसके अलावा सीसीईए ने आज एक्सिस बैंक में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 62 फीसद से 74 फीसद करने को भी मंजूरी दे दी। साथ ही तमिलनाडु में कोलाचेल के निकट इनायम में बंदरगाह बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। आज हुुई सीसीईए की बैठक के बाद किसानों को अल्प अवधि के लिए ऋण देना मंजूर कर लिया गया। साथ ही नेशनल एप्रांटिस प्रमोशन स्कीम को भी मंजूरी मिल गई।

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