मद्रास HC ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा का आदेश दिया
मद्रास हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
By anand rajEdited By: Updated: Thu, 14 Apr 2016 12:31 PM (IST)
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। परिवार के सम्मान के नाम पर प्रेमी जोड़ों की हत्या की लगातार सूचनाओं के बाद दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
अंग्रेजी अखबार द हिन्दू के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस संबंध ने नौ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें हर जिले में स्पेशल सेल स्थापित करना और 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा चालू करना प्रमुख हैं।ये भी पढ़ेंः जब काम करने की इच्छा ही न हो, तो दया नहीं दिखाई जा सकती: हाईकोर्टपंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने भी दिया था ऐसा ही फैसला
अगस्त 2013 में पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। अंतरजातीय विवाह करवाने वाले या अपने मां-बाप की सहमति के बिना विवाह करवाने वाले जोड़ों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के तहत जिला अमृतसर में पांच अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए हर जिले में सुरक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहां ऐसे जोड़ों को छह सप्ताह तक रखा जाएगा।