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डांस बार संबंधी विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद से पारित

महाराष्ट्र में डांस बार संचालन से संबंधित विधेयक सोमवार को विधान परिषद से पारित हो गया। विधेयक में बार डांसर को छूने या उससे दुर्व्यवहार करने पर छह महीने की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Updated: Mon, 11 Apr 2016 10:54 PM (IST)
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मुंबई। महाराष्ट्र में डांस बार संचालन से संबंधित विधेयक सोमवार को विधान परिषद से पारित हो गया। विधेयक में बार डांसर को छूने या उससे दुर्व्यवहार करने पर छह महीने की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
सदन के नेता और राज्य के राजस्व मंत्री एकनाथ खड्से ने विधेयक पेश किया। इसके बाद ऊपरी सदन ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया।

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विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ऊपरी सदन में सभी सदस्यों से मिले समर्थन के बाद निचले सदन में विधेयक के आसानी से पारित हो जाने की संभावना है। विधेयक पारित हो जाने के बाद करीब एक दशक से बंद डांस बारों के फिर से खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। डांस बार से प्रतिबंध हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है। विधेयक में डांस बार संचालन के लिए कड़े प्रावधान हैं। इनमें अश्लील नृत्य पर रोक, बार डांसरों को सुरक्षा, उन्हें शोषण से बचाना और डांस बार आने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा देना प्रमुख हैं।