Move to Jagran APP

मुजफ्फनगर दंगा: हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में स्थानीय अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी पर दंगों के दौरान हत्या का आरोप है। मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने कहा कि आरोपी हैम सिंह पर हत्या का गंभीर आरोप है। लिहाजा अदालत उसकी जमानत अर्जी खारिज करती है।

By Edited By: Updated: Tue, 05 Aug 2014 03:20 PM (IST)
Hero Image

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में स्थानीय अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उस पर दंगों के दौरान हत्या का आरोप है।

मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने कहा कि आरोपी हैम सिंह पर हत्या का गंभीर आरोप है। लिहाजा अदालत उसकी जमानत अर्जी खारिज करती है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 7 सितंबर 2013 को रहमतपुर गांव से लौटने के दौरान दंगाइयों की भीड़ ने नजर मोहम्मद पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। पीड़ित के पुत्र दीन मोहमद की शिकायत पर हेम सिंह समेत कई और लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। नजर मोहम्मद की हत्या के बाद जांच में जुटी एसआइटी की टीम ने हेम सिंह को इस वारदात में लिप्त पाया था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पढ़ें: मुजफ्फरनगर मामले में सीओ के निलंबन पर रोक

पढ़ें: मुजफ्फरनगर में दलित लड़की से छेड़छाड़, एक गिरफ्तार