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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को राहत

शनल हेराल्ड केस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी। हालांकि इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया

By Manish NegiEdited By: Updated: Fri, 12 Feb 2016 02:54 PM (IST)
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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोनिया और राहुल गांधी ने मामला निरस्त करने की मांग के साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर पटियाला हाउस अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने और पेशी से छूट देने का भी आग्रह किया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट को इतनी जल्दी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला इस मामले की आगे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

गुरुवार को सोनिया-राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तय तिथि 12 फरवरी को ही सुनवाई करने का आग्रह किया था। सिब्बल ने पीठ को बताया कि एडवांस सूची में यह मामला 12 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने उस दिन सुनवाई के लिए अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन अब स्वामी कह रहे हैं कि वे 19 फरवरी तक उपलब्ध नहीं हैं। सिब्बल ने कहा कि पटियाला हाउस अदालत में 20 फरवरी को सुनवाई होनी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले सुनवाई होनी चाहिए।

शुक्रवार को पटियाला हाउस अदालत में सोनिया-राहुल की पेशी पर अंतरिम रोक नहीं लगने पर दोनों नेताओं को अन्य के साथ 20 फरवरी को पटियाला हाउस अदालत में पेश होना पड़ेगा। सोनिया-राहुल व अन्य ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं। हाई कोर्ट ने गत 7 दिसंबर को सोनिया, राहुल व अन्य की नेशनल हेराल्ड केस मामला निरस्त करने की मांग ठुकरा दी थी। पटियाला हाउस अदालत से जारी सम्मन भी रद्द करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने उनके आचरण पर भी टिप्पणियां की थीं। बाद में सोनिया, राहुल व अन्य को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल व अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक शिकायत दाखिल कराई है। शिकायत में स्वामी ने इन लोगों पर नेशनल हेराल्ड मामले में धोखाधड़ी, विश्वास भंग व वित्तीय अनियमितताओं की विभिन्न धाराओं (आइपीसी की धारा 403, 406, 420 व 120बी) में आरोप लगाया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने पेश सामग्री पर विचार किए बगैर याचिका खारिज कर दी। यह भी नहीं देखा जिन धाराओं में आरोप लगाया गया है उनमें प्रथम दृष्टया मामला बनता भी है या नहीं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। सोनिया पर एजेएल के शेयर धारकों और कांग्रेस पार्टी के दानकर्ताओं के साथ धोखा और विश्वासघात का आरोप है लेकिन न तो शेयर धारकों ने मुकदमा दाखिल किया है और न ही कांग्रेस पार्टी के किसी दानकर्ता ने शिकायत की है। मुकदमा तो तीसरे पक्ष ने दाखिल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर भी सवाल उठाया है।

पढ़े : नेशनल हेराल्ड केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख पर सस्पेंस