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मुजफ्फरनगर दंगा : गैंग रेप के 22 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

लखनऊ। मुजफ्फरनगर व शामली में सांप्रदायिक दंगों के दौरान छह महिलाओं से गैंग रेप के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने पैरवी तेज कर दी है। सीजेएम कोर्ट ने गैंग रेप के छह में से पांच मामलों में पुलिस को 22 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों क

By Edited By: Updated: Tue, 21 Jan 2014 12:16 PM (IST)
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लखनऊ। मुजफ्फरनगर व शामली में सांप्रदायिक दंगों के दौरान छह महिलाओं से गैंग रेप के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने पैरवी तेज कर दी है। सीजेएम कोर्ट ने गैंग रेप के छह में से पांच मामलों में पुलिस को 22 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

दंगे के दौरान फुगाना थाना क्षेत्र की छह महिलाओं ने 15 दिन बाद पुलिस के सामने आकर गैंग रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट और अल्पसंख्यक आयोग की फटकार के बाद छह में से पांच केसों के 22 आरोपियों को चिह्नित कर लिया था। सिर्फ एक मामले के आरोपियों को चिह्नित करना शेष है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट व अल्पसंख्यक आयोग ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और खुलेआम घूमने पर गंभीर टिप्पणी की थी। मामलों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिीगेशन टीम [एसआइटी] को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था।

एसआइटी की इंस्पेक्टर माला यादव ने सीजेएम कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के पांच केसों में चिह्नित 22 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दी। सीजेएम नरेंद्र कुमार ने एसआइटी की अर्जी मंजूर करते हुए 22 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। गौरतलब है कि पुलिस की आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर फजीहत हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरनगर दंगों की सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई आज होनी है। इसको लेकर पुलिस ने आरोपियों पर गिरफ्तारी के लिए दवाब बनाया है।

दंगे के तीन आरोपी जेल भेजे

सांप्रदायिक दंगे के दौरान वांछित चल रहे दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फुगाना थाना पुलिस ने दंगे के दौरान हत्या, लूट, तोडफ़ोड़ आदि धाराओं में वांछित चल रहे आरोपी करण धोगड़ा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। उधर एसीजेएम सेकेंड की कोर्ट में दंगे के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र से वांछित चल रहे आरोपी नौशाद और बबलू ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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