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संसदीय समिति पहुंचा दो लाख से अधिक की ज्वैलरी खरीद पर पैन अनिवार्यता का मामला

दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीद के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता का मामला संसद की एक समिति के पास पहुंच गया है।

By Kamal VermaEdited By: Updated: Thu, 21 Apr 2016 09:31 PM (IST)
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नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीद के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता का मामला संसद की एक समिति के पास पहुंच गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर संसद की याचिका समिति ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है।

सूत्रों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली याचिका समिति मंगलवार को इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का पक्ष सुनेगी। मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधिकारी समिति के समक्ष जाकर इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। समिति ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को इस संबंध में एक शिकायत मिलने के बाद बुलाया है।

सूत्रों ने कहा कि मनीष जैन नामक एक व्यक्ति ने समिति के पास इस संबंध में शिकायत करते हुए दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी खरीदने के लिए पैन को अनिवार्य बनाने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी है। उनकी दलील है कि इससे बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

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उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जनवरी 2016 से दो लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए पैन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने इन नियमों को घोषित करते हुए दिसंबर 2015 में कहा था कि सरकार ने ये प्रावधान कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में किया है।

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जब से सरकार ने यह नियम बनाया है कुछ वर्ग खासकर ज्वैलरी सेक्टर इसका विरोध कर रहा है। हाल में ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेड फेडरेशन ने इस प्रावधान पर अपनी नाखुशी जताते हुए कहा था कि इससे ग्रामीण खरीदारों के साथ भेदभाव होगा क्योंकि गांव के अधिकांश लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है।

याचिका समिति की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती लेकिन कई बार इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी फैसले में बदलाव हो जाता है। ऐसे में दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीद पर पैन की अनिवार्यता का मामला इस समिति के पास जाने से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

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