फेरा मामले में कोर्ट ने माल्या को नहीं दी निजी मौजूदगी से छूट
दिल्ली की एक अदालत ने अरबपति कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट में उनकी निजी मौजूदगी से छूट प्रदान करने से इंकार कर दिया है।
By Kamal VermaEdited By: Updated: Sat, 09 Jul 2016 04:54 PM (IST)
नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) उल्लंघन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज उद्योगपति और बैंक डिफाल्टर विजया माल्या को निजी पेशी से छूट देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने पेशी से छूूट की अपील को खारिज कर माल्या को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि माल्या को कई मामलों में कोर्ट में मौजूदगी के लिए कई बार समन भेजा जा चुका है। लेकिन हर बार कोर्ट को माल्या की तरफ से निराशा ही हाथ लगी है।
गौरतलब है कि लंदन में माैैजूद विजय माल्या पिछले दिनों वहां पर एक किताब के विमोचन के दौरान हुए कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए थे। इस कार्यक्रम में भारतीय राजदूत भी मौजूद थे, हालांकि वह माल्या के वहां आने से पहले ही कार्यक्रम से चले गए थे। माल्या की वहां पर शिरकत को लेकर काफी हो-हल्ला भी हुआ था। इसके बाद माल्या ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें इस कार्यक्रम में आने का न्यौता खुद लेखक ने ही दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह बिना बुलाए कभी कहीं भी जाना पसंद नहीं करते हैं।