फूलन देवी हत्या मामले में शेर सिंह राणा दोषी करार, बाकी 10 बरी
दस्युसुंदरी से सांसद बनीं फूलन देवी की हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है। शेर सिंह राणा ने 13 साल पहले फूलन देवी की उनके दिल्ली में अशोका रोड स्थित निवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत ने मामले में 10 अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। दस्युसुंदरी से सांसद बनीं फूलन देवी की हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है। शेर सिंह राणा ने 13 साल पहले फूलन देवी की उनके दिल्ली में अशोका रोड स्थित निवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत ने मामले में 10 अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। राणा को हत्या व हत्या के प्रयास मामले में दोषी करार दिया गया है। उसे अदालत 12 अगस्त को सजा सुनाएगी।
फैसला सुनते ही शेर सिंह राणा ने अदालत से कहा कि उसे ही दोषी क्यों करार दिया गया है, जबकि अन्य आरोपी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। इस पर अदालत ने कहा कि फैसले से उन्हें यदि आपत्ति है, वे इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत ने अपना फैसला केस में उनके समक्ष पेश किए गए तथ्यों के आधार पर सुनाया है। अदालत ने आरोपी धन प्रकाश, शेखर सिंह, राजबीर सिंह, विजय सिंह उर्फ राजू (राणा का भाई), राजेंद्र सिंह, केशव चौहान, प्रवीन मित्तल, अमित राठी, सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी व श्रवण कुमार को बरी कर दिया है।