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पचौरी की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका खारिज

यौन शोषण के मामले में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के नवनियुक्त कार्यकारी उपाध्यक्ष व पूर्व प्रमुख आरके पचौरी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की पीठ ने पचौरी की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।

By Gunateet OjhaEdited By: Updated: Fri, 04 Mar 2016 09:20 PM (IST)
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नई दिल्ली। यौन शोषण के मामले में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के नवनियुक्त कार्यकारी उपाध्यक्ष व पूर्व प्रमुख आरके पचौरी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की पीठ ने पचौरी की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। अपने फैसले में पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने 21 मार्च 2015 को पुलिस द्वारा पेश दस्तावेजों व साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन कर पचौरी को अग्रिम जमानत दी थी।

ऐसे में इस फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि याची यह बताने में असफल रहा है कि वर्तमान में पचौरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की क्या जरूरत है। पचौरी को अग्रिम जमानत देते वक्त महिला व जांच एजेंसी के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है।

आरोपी पर कठोर शर्तें भी लगाई गई हैं।इस मामले में यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने कहा था कि पचौरी टेरी के अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें अदालत से बाहर समझौते के लिए बोल रहे हैं। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जाए। वहीं, टेरी के पूर्व कर्मचारी राहुल ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी थी कि उस पर समझौता करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।