सीमा पर चीन जैसी दीवार बनाने की मांग सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एसके कौल की पीठ ने कहा कि भारत ऐसी दीवार कैसे बना सकता है।
By Ravindra Pratap SingEdited By: Updated: Sun, 07 May 2017 09:24 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सीमाओं पर चीन की दीवार जैसा बैरियर लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग को सही नहीं बताया है। कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एसके कौल की पीठ ने कहा कि भारत ऐसी दीवार कैसे बना सकता है। यहां तक कि अमेरिका भी मैक्सिको से लगी अपनी सीमा पर दीवार नहीं बना सका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। क्या हम सरकार से कहें कि इसके लिए आप पैसा देंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल कर हमारा समय बर्बाद न करें।यह भी पढ़ें: यातनाओं के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख
याचिका दाखिल करने वाली संस्था ने आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर चीन जैसी दीवार बनाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि देश की एक प्रमुख समस्या आतंकवाद को रोकने में ऐसी दीवार मदद करेगी।यह भी पढ़ें: योगी राज में संवरेगी भगवान कृष्ण की ससुराल