Move to Jagran APP

मुरथल में हुआ था रेप, महिलाओं के बयान के बाद लगाई गईं रेप की धाराएं

तीन महिलाओं ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में कहा है कि जाट आंदोलन के दौरान उनके साथ दुष्कर्म किया गया था।

By Atul GuptaEdited By: Updated: Tue, 12 Apr 2016 05:22 PM (IST)
Hero Image

जेएनएन, चंडीगढ़। फरवरी में हुए जाट आंदोलन के दौरान तीन महिलाओं ने कहा था कि उनके साथ रेप किया गया था। महिलाओं के बायन के बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामलेे की छानबीन भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, तीन में से दो महिलाओं ने पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले कल हरियाणा सरकार ने भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दिए अपने बयान में जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप होने की संभावना जताई थी।

SIT ने कहा- मुरथल कांड में छात्रा व महिला की शिकायतें मिलीं, FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ी

सरकार ने अपने बयान में दिल्ली की एक महिला द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर का भी जिक्र किया जिसमें उसने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उसके साथ गैंगरेप की घटना होने का जिक्र करते हुए सरकारी सहायता की मांग की है।

पढ़ेंः आरक्षण की आग: उम्र गुजर जाएगी जख्म भरने में

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया था कि 22 फरवरी की रात करीब 40 प्रदर्शनकारियों ने मुरथल में करीब 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया था। लेकिन उस वक्त गैंगरेप जैसी घटना को सिरे से खारिज करने वाले सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अदालत में कहा कि 30 मार्च को पुलिस को जाट आंदोलन के दौरान गैंगरेप की शिकायत मिली थी और उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

इसके अलावा सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को एक स्थानीय समाचार चैनल ने एक अज्ञात एनआरआई महिला का पत्र भी सौंपा था जिसमें उसने जाट आंदोलन के दौरान उसके साथ गैंगरेप की घटना का जिक्र किया था। पत्र के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछे थे। फरवरी में सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामें में जाट आंदोलन के दौरान गैंगरेप की घटना को खारिज कर दिया था।

पढ़ें- जाट आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच करेगा न्यायिक अायोग