झटका ! नौकरी छोड़ी तो अब मिलेगा सिर्फ आधा पीएफ
अब प्रोवीडेट फंड (पीएफ) का सारा पैसा एक साथ नही निकाला जा सकेगा। सदस्य सिर्फ अपने हिस्से का पैसा ही निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने नियमो में बदलाव कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
नोएडा (प्रभात उपाध्याय)। अब प्रोवीडेट फंड (पीएफ) का सारा पैसा एक साथ नही निकाला जा सकेगा। सदस्य सिर्फ अपने हिस्से का पैसा ही निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने नियमो में बदलाव कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
नए नियमों के तहत कोई भी सदस्य नौकरी छोड़ने के दो महीने के वेटिंग पीरियड के बाद पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन कर पाएगा। वह पीएफ के पैसे में से सिर्फ अपने हिस्से का पैसा निकाल सकेगा। बाकी नियोक्ता यानी कंपनी के हिस्से का पैसा वह 58 साल की उम्र के बाद ही निकाल पाएगा। इस पैसे पर सदस्य को ब्याज तो मिलेगा ही। साथ ही वह पेंशन के लिए भी हकदार होगा। पीएफ में सदस्य (कर्मचारी) और कंपनी दोनों का 12-12 फीसद योगदान होता है।
यूएन नंबर की मदद से कराएं ट्रांसफर :
सदस्य अपने हिस्से का पैसा निकालने के बाद यदि किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसे बचे हुए पैसे यानी पहली कंपनी के हिस्से के पैसे को नए अकाउंट मे ट्रांसफर करवाना होगा। यूएएन नंबर की मदद से आसानी से इसे ट्रांसफर किया जा सकता है।
बचत को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला
अभी 50 वर्ष की आयु से कम करीब 70-80 फीसद लोग नौकरी छोड़ने के बाद एक साथ पीएफ का सारा पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे मे उनके पास वृद्धावस्था के लिए कोई पैसा नही बचता है। सरकार ने इसी को ध्यान मे रखते हुए बचत की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। नोएडा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज कुमार यादव ने बताया कि पहले सदस्य पीएफ का सारा पैसा एक साथ निकाल सकते थे। पर अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब सिर्फ अपने हिस्से का पैसा ही निकाल सकेंगे। कंपनी का अंशदान 58 साल की आयु के बाद ही मिलेगा।