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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जम्‍मू-कश्‍मीर में राहत कार्य रहेगा जारी

जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान भी राहत कार्य चलता रहेगा। आचार संहिता इस आड़े नहीं आएगी। बाढ़ की त्रासदी झेल चुके जम्‍मू और कश्‍मीर में अभी भी काफी लोग मदद की आस में है। सुप्रीम कोर्ट में राहत कार्य से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग

By vivek pandeyEdited By: Updated: Fri, 07 Nov 2014 01:43 PM (IST)
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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान भी राहत कार्य चलता रहेगा। आचार संहिता इस आड़े नहीं आएगी। बाढ़ की त्रासदी झेल चुके जम्मू और कश्मीर में अभी भी काफी लोग मदद की आस में है। सुप्रीम कोर्ट में राहत कार्य से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वस्त किया।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा की राहत कार्य जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने नराजगी जताई है। खराब राशन बटवारे के आरोप पर कोर्ट ने कहा की हमें वहां के लोगों के पुनर्वास की चिंता है। हम उम्मीद करते है की राज्य सरकार बेहतर प्रशासक की तरह काम करे। पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की 44 हजार करोड़ की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई में इस बारे में चर्चा किया जाएगा।

इस बीच एक राजनीतिक दल, जम्मू एंड कश्मीर आवामी नेशनल कांफ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव टालने की अपील की है। पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि जब तक बाढ़ राहत कार्य यहां चल रहा है, चुनाव न कराए जाएं। याचिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाढ़ राहत कार्य से संबंधित एक अन्य मामले में सुनवाई जिस बेंच में चल रही है, वही इस मामले को भी देखेगी।उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच पहले से ही राहत कार्य संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही है।

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