पचौरी को विदेश जाने की मिली इजाजत
अदालत ने द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व महानिदेशक आरके पचौरी को अमेरिका और गुयाना में हो रही सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने साकेत कोर्ट में देश के बाहर जाने की इजाजत देने के लिए अपील दायर की थी।
By Gunateet OjhaEdited By: Updated: Wed, 13 Jan 2016 10:09 PM (IST)
नई दिल्ली। अदालत ने द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व महानिदेशक आरके पचौरी को अमेरिका और गुयाना में हो रही सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने साकेत कोर्ट में देश के बाहर जाने की इजाजत देने के लिए अपील दायर की थी।
बुधवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया। इन सम्मेलनों का आयोजन इसी महीने होना है। कोर्ट द्वारा यह आदेश भी दिया गया है कि जांच अधिकारी के जांच के लिए बुलाने की स्थिति में वह उपस्थित होंगे। पचौरी के वकील आशीष दीक्षित ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि पचौरी मामले की जांच में जांच अधिकारी को पहले की तरह ही सहयोग देते रहेंगे। पचौरी के खिलाफ टेरी की ही एक महिला रिसर्च एनलिस्ट ने पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इसे लेकर पुलिस ने पचौरी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।