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दागियों पर पुनर्विचार याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सांसदों और विधायकों के किसी मामले में दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित करने और गिरफ्तार नेताओं के चुनाव में उतरने पर पाबंदी के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गया है। न्यायमूर्ति एके पटनायक और एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने केंद्र सरकार व अन्य राजनीतिक दलों की पुनर्विचार याचिका स्वीका

By Edited By: Updated: Sat, 17 Aug 2013 03:39 AM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सांसदों और विधायकों के किसी मामले में दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित करने और गिरफ्तार नेताओं के चुनाव में उतरने पर पाबंदी के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गया है। न्यायमूर्ति एके पटनायक और एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने केंद्र सरकार व अन्य राजनीतिक दलों की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित कर दी है।

पीठ ने यह आदेश हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रमेश दलाल की याचिका पर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं पर भी 4 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। केंद्र की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिका के लंबित होने पर सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित होने से बचाया जाना जरूरी है, ताकि सदन को सुरक्षा दी जा सके। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को फैसला दिया था कि किसी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस की हिरातस या जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सभी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों के खिलाफ एकजुट हो गए थे।

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