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नई पीठ से भी सुब्रत राय को नहीं मिली राहत

सहारा प्रमुख सुब्रत राय और समूह के दो अन्य निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को भी राहत नहीं मिली। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने 60 दिन के भीतर 10 हजार करोड़ रुपये देने का भरोसा दिए जाने पर सुब्रत राय व दो अन्य निदेशकों को रिहा करने का अनुरोध ठुकरा दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने राय को तिहाड़ की बजाय लखनऊ में नजरबंद रखने की मांग भी खारिज कर दी। खातों के संचालन और संपत्तियों के निस्तारण से रोक हटाने की सहारा की मांग पर सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने कंपनी को तार्किक तौर पर स्वीकार्य प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

By Edited By: Updated: Mon, 19 May 2014 09:36 PM (IST)
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सहारा प्रमुख सुब्रत राय और समूह के दो अन्य निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को भी राहत नहीं मिली। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने 60 दिन के भीतर 10 हजार करोड़ रुपये देने का भरोसा दिए जाने पर सुब्रत राय व दो अन्य निदेशकों को रिहा करने का अनुरोध ठुकरा दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने राय को तिहाड़ की बजाय लखनऊ में नजरबंद रखने की मांग भी खारिज कर दी। खातों के संचालन और संपत्तिायों के निस्तारण से रोक हटाने की सहारा की मांग पर सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने कंपनी को तार्किक तौर पर स्वीकार्य प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

सोमवार को सहारा की अर्जी पर न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर व न्यायमूर्ति एके सीकरी की नई पीठ ने सुनवाई की। सहारा के वकील ने रिहाई की शर्त के लिए रखी गई 10,000 करोड़ रुपये की रकम 60 दिन के भीतर अदा करने का भरोसा दिलाते हुए कोर्ट से सुब्रत राय व दो अन्य निदेशकों को रिहा करने का अनुरोध किया। जब कोर्ट इसके लिए राजी नहीं हुआ तो वकील ने उन्हें तिहाड़ की बजाय लखनऊ में नजरबंद रखने का प्रस्ताव दिया ताकि वे संपत्तिायां बेचने के लिए पार्टियों से बातचीत कर सकें। मगर कोर्ट इस पर भी राजी नहीं हुआ। सहारा ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उसकी मंशा कभी भी कोर्ट का अपमान करने की नहीं रही। सुब्रत राय और समूह के दो निदेशक पिछले 75 दिनों से जेल में बंद हैं।

पीठ ने सहारा की ओर से पेश खातों और संपत्तिायों की सूची देखने के बाद कहा कि कंपनी तार्किक तौर पर स्वीकार किए जाने लायक प्रस्ताव पेश करे। जिन संपत्तिायों को बेचने के लिए वह रोक हटवाना चाहती है, उनका मूल्यांकन भी दे ताकि संपत्तिकी कीमत का पता चल सके। यह बात तब उठी जब कोर्ट ने पेश संपत्तिायों की सूची देखने के बाद सहारा से एम्बी वैली की तीन संपत्तिायों में से एक कोलाबरी को बेचने के बारे में पूछा। पीठ ने कहा कि अगर कंपनी इसे बेच कर 2,000 करोड़ रुपये एकत्र करने पर राजी हो तो रोक हटाई जा सकती है। मगर सहारा इसके लिए राजी नहीं हुआ।

समूह पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद व बारिच स्थित संपत्तिायां बेचने की इजाजत चाहता था। उसने लंदन और न्यूयॉर्क स्थित तीन होटलों को बेचने का भी प्रस्ताव दिया। मगर इन संपत्तिायों का मूल्यांकन नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने आदेश पारित नहीं किया और समूह से स्पष्ट प्रस्ताव देने को कहा।

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