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सीवीसी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति को पारदर्शी बनाए जाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फार इंटीग्रिटी, गवर्नेस एंड ट्रेनिंग इन विजीलेंस की जनहित याचिका पर सरकार से चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।

By Edited By: Updated: Mon, 04 Aug 2014 08:16 PM (IST)

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति को पारदर्शी बनाए जाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फार इंटीग्रिटी, गवर्नेस एंड ट्रेनिंग इन विजीलेंस की जनहित याचिका पर सरकार से चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।

याचिका में मांग की गई है कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन विज्ञापन के जरिये मंगाए जाएं। इसके अलावा इन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुभव और योग्यता के मानदंड भी तय किए जाएं।

मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया। इससे पहले जेठमलानी ने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए यह भी कहा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष की कमेटी की राय एकमत होनी चाहिए। सिर्फ बहुमत की राय के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पूर्व फैसले में कहा था कि सीवीसी की नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष की कमेटी में बहुमत की राय मानी जाएगी।

जनहित याचिका में कहा गया है कि जैसे लोकपाल एक्ट ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त की प्रक्रिया तय कर दी है, ऐसे ही सीवीसी और वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया भी तय होनी चाहिए। अभी तक सीवीसी कानून में नियुक्ति प्रक्रिया नहीं दी गई है। यह पता ही नहीं चलता कि नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कैसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस पद के लिए योग्यता और सतर्कता के क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी अनुभव भी तय होने चाहिए।

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