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सुब्रत रॉय की विदेश जाने की मांग खारिज

नई दिल्ली। सहारा ग्रुप के चैयरमेन सुब्रत रॉय की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय अभी देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। गौरतलब है कि सुब्रत ने सुप्रीम कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय पर निवेशकों का 22,000 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत रॉय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट उनकी हर पहलू पर पूरी निष्पक्षता से मदद को तैयार है पर पिछले दो सालों में सहारा ग्रुप की तरफ से कोई सच्चाई पेश नहीं की गई है।

By Edited By: Updated: Thu, 09 Jan 2014 05:58 PM (IST)
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नई दिल्ली। सहारा ग्रुप के चैयरमेन सुब्रत रॉय की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय अभी देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। गौरतलब है कि सुब्रत ने सुप्रीम कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय पर निवेशकों का 22,000 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत रॉय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट उनकी हर पहलू पर पूरी निष्पक्षता से मदद को तैयार है पर पिछले दो सालों में सहारा ग्रुप की तरफ से कोई सच्चाई पेश नहीं की गई है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मूल दस्तावेज (टाइटल डीड) पूंजी बाजार नियामक सेबी को देने तक सुब्रत राय और समूह के अन्य तीन निदेशक देश से बाहर नहीं जाएंगे। समूह की दो कंपनियों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी के बगैर निवेशकों को डिबेंचर जारी कर 24 हजार करोड़ रुपये की रकम उगाही थी।

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