सिंहल, तोगड़िया समेत 1042 रिहा
जागरण न्यूज नेटवर्क, लखनऊ। चौरासी कोसी परिक्रमा के सिलसिले में गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंहल, विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया, पूर्व सांसद राम विलास वेदांती और पूर्व मंत्री लल्लू सिंह समेत 1042 लोगों को सोमवार को रिहा कर दिया गया। अब तक कुल 2601 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 155
जागरण न्यूज नेटवर्क, लखनऊ। चौरासी कोसी परिक्रमा के सिलसिले में गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंहल, विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया, पूर्व सांसद राम विलास वेदांती और पूर्व मंत्री लल्लू सिंह समेत 1042 लोगों को सोमवार को रिहा कर दिया गया। अब तक कुल 2601 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 1559 लोग अभी जेल में निरुद्ध हैं। सभी लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर रिहा किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने सिंहल से शांति व्यवस्था को खतरा न होने की बात कही थी।
सिंहल और 957 लोगों को दिन में रिहा कर दिया गया था। इसके बाद सिंहल दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। जबकि तोगड़िया, वेदांती और लल्लू सिंह को फैजाबाद से एटा की जेल के लिए रवाना कर दिया गया था। देर रात उन्हें भी एटा से रिहा कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विहिप नेता अशोक सिंहल, प्रवीण तोगड़िया और जगद्गुरु राम भद्राचार्य की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उप्र सरकार को उनकी रिहाई का आदेश दिया था। यह आदेश जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने दिया। इस बाबत याचिका अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विहिप नेताओं पर जो धाराएं आरोपित की गई हैं उनमें आरोपी को 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 27 अगस्त को नियत की है।