अभी देश नहीं छोड़ सकेंगे सुब्रत राय
सहारा समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के विदेश छोड़ने पर लगाई रोक को हटाने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक निवेशकों के 22 हजार करोड़ रुपये लौटाने से जुड़ा सारा ब्योरा बाजार नियामक सेबी को नहीं दे दिया जाता, सुब्रत राय विदेश नहीं जा सकेंगे।
नई दिल्ली। सहारा समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के विदेश छोड़ने पर लगाई रोक को हटाने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक निवेशकों के 22 हजार करोड़ रुपये लौटाने से जुड़ा सारा ब्योरा बाजार नियामक सेबी को नहीं दे दिया जाता, सुब्रत राय विदेश नहीं जा सकेंगे। समूह की दो कंपनियों ने डिबेंचर जारी कर निवेशकों से 24 हजार करोड़ रुपये बिना सेबी की मंजूरी के वसूले थे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में यह राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था।
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