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शिरडी के साईंबाबा ट्रस्ट में आइएएस अफसर बनेगा सीईओ

इस प्रार्थना पत्र में हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें डिप्टी कलेक्टर रैंक के आइएएस अधिकारी से कम के अधिकारी को नियुक्त न करने के लिए कहा गया था।

By Mohit TanwarEdited By: Updated: Sun, 19 Feb 2017 04:04 PM (IST)
शिरडी के साईंबाबा ट्रस्ट में आइएएस अफसर बनेगा सीईओ

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने शिरडी के श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर आइएएस अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश संस्थान की स्थापना के सौ साल पर होने वाले समारोह से पहले दिया है।

बेंच के सवाल पूछने पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर ने कहा, सरकार सीईओ के रूप में ट्रस्ट की देखरेख के लिए आइएएस अधिकारी को नियुक्त करने के लिए तैयार है। यह शताब्दी वर्ष समारोह इसी साल शुरू होना है। सरकारी वकील ने कोर्ट से वह प्रार्थना पत्र भी वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने दाखिल किया था।

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इस प्रार्थना पत्र में हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें डिप्टी कलेक्टर रैंक के आइएएस अधिकारी से कम के अधिकारी को नियुक्त न करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस एनवी रामन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल ने प्रार्थना पत्र को वापस लेने और 15 मार्च तक सीईओ की नियुक्ति करने का आदेश दिया।

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