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वकील की अनोखी दलील- सोनिया गांधी का फोन आ गया था, दें नई तारीख

वकील प्रकाश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट से अगली तारीख मांगी और इसके लिए जो दलील दी, वो बड़ी ही दिलचस्प थी।

By Atul GuptaEdited By: Updated: Tue, 02 Aug 2016 12:41 PM (IST)
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नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लेना भारी पड़ गया। जज ने वकील को खूब लताड़ लगाई। करप्शन के एक मामले पर सुनवाई के दौरान एक वकील ने दलील दी कि ‘वकील साहब नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें सोनिया गांधी का फोन आ गया था और वो उनसे मिलने चले गए।

सोनिया गांधी का फोन आ गया था अगली तारीख दें

दरअसल ये मामला यूपी की चीफ सेक्रेटरी रह चुकीं नीरा यादव के नोएडा प्लॉट अलॉटमेंट में गड़बड़ी का है। नीरा यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है और कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है जिसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। नीरा यादव के वकील प्रकाश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट से अगली तारीख मांगी और इसके लिए जो दलील दी, वो बड़ी ही दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि केस की पैरवी कर रहे दो वरिष्ठ वकील कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम की तबियत ठीक नहीं है इसलिए वो अदालत नहीं आ सकते और दूसरे वरिष्ठ वकील को सोनिया गांधी का फोन आ गया था इस वजह से उन्हें कोर्ट से जाना पड़ा।

जजों ने वकील को जमकर लगाई लताड़

इस दलील को सुनने के बाद कुछ देर तक जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्रा ने आपस में बातचीत की और फिर प्रकाश कुमार सिंह को जमकर लताड़ लगाई। जस्टिस खेहर ने कहा आप क्या समझते हैं कि सोनिया गांधी का नाम लेने से हम पर कोई असर होगा ? आप हमें क्या बताना चाहते हैं ? क्या आप हमें प्रभाव में लेना चाहते हैं ? ये बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह अनुचित और गलत है और कोर्ट को इस केस में सोनिया गांधी का नाम सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

बेंच ने सुनवाई से किया इनकार

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि प्रकाश कुमार सिंह का ये बयान कोर्ट की अवमानना करता है। उन्होंने वकील से पूछा क्या आप ये सब कहकर कोर्ट को प्रभावित करना चाहते हो? ऐसा करके आप जनता के बीच क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद अदालत ने केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और प्रकाश कुमार सिंह को किसी और बेंच के पास जाने को बोल दिया।

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