कोल कंपनियों को काली सूची में डालने संबंधी याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोल ब्लॉक रद किए जाने वाली कंपनियों को काली सूची में डालने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता एम एम शर्मा ने जिन कंपनियों के कोल ब्लॉक आवंटन रद किए गए हैं उन्हें काली सूची में डालने की अर्जी लगाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर
By Sanjay BhardwajEdited By: Updated: Fri, 17 Oct 2014 04:32 PM (IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोल ब्लॉक रद किए जाने वाली कंपनियों को काली सूची में डालने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता एम एम शर्मा ने जिन कंपनियों के कोल ब्लॉक आवंटन रद किए गए हैं उन्हें काली सूची में डालने की अर्जी लगाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व कोयला मंत्रियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा और मोइन कुरैशी के बीच बातचीत के खुलासा पर आठ दिसंबर को सुनवाई करेगा। पढ़ें : कोलगेट मामला: कोल कंपनियों के खिलाफ याचिका खारिज