मोदी को राहत, प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज
महिला जासूसी कांड मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहत देते हुए गुजरात के निलंबित आइएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया।
By Edited By: Updated: Tue, 12 Aug 2014 01:14 PM (IST)
नई दिल्ली। महिला जासूसी कांड मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहत देते हुए गुजरात के निलंबित आइएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया।
शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए महिला जासूसी कांड पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया कि यह पूर्व में मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्मा के व्यक्तिगत आरोप है जिसकी सुनवाई नहीं हो सकती। प्रदीप शर्मा ने इस मामले को यह कहते हुए सीबीआइ को सौंपने की मांग की थी कि उनके पास मोदी के खिलाफ कुछ गोपनीय जानकारी है। गौरतलब है कि गुजरात सरकार द्वारा कथित तौर पर एक महिला की जासूसी कराने को लेकर काफी बवाल मचा था। इसकी जांच कराने को लेकर पूर्व यूपीए सरकार ने आदेश दिए जिससे बाद में वह पीछे हट गई थी। महिला जासूसी कांड की जांच नहीं कराएगा केंद्र