नीट: ले सकते हैं अलग से प्रवेश परीक्षा, राज्यों ने मांगा स्पष्टीकरण
नीट मामले पर राज्यों की दुविधा को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मेडिकल कॉलेजों के लिए एक ही कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 'नीट' का आयोजन होगा।
By Monika minalEdited By: Updated: Thu, 05 May 2016 03:45 PM (IST)
नई दिल्ली (एएनआई)। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक राज्यों में दुविधा बरकरार है। इस मामले पर आज राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया कि उन्हें अलग से अपने कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना है या नहीं। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। हमारे आदेश के अनुसार नीट को शुरू किया जा रहा है।
नीट पर सुप्रीम कोर्ट अड़ा, 24 जुलाई को दूसरा फेज इस वर्ष देश भर के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश एकल साझा परीक्षा (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंटरेंस टेस्ट (नीट)) के जरिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा कराए जाने के सीबीएसई के शिड्यूल को मंजूरी दे दी है।नीट की आलोचना पर सरकार ने कहा, आदेश अदालत का है