नेताजी की मौत से जुड़े तथ्यों को उजागर करने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े तथ्यों को उजागर करने संबंधी एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि वह इस संबंध में तुरंत सुनवाई नहीं करेगी। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में नेताजी की मौत से संबंधित जानकारी को उजागर करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की बात कही थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े तथ्यों को उजागर करने संबंधी एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि वह इस संबंध में तुरंत सुनवाई नहीं करेगी। याचिकाकर्ता ने इसमें नेताजी की मौत से संबंधित जानकारी को उजागर करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की बात कही थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इस संबंध में 1999 में आई जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे जिससे नेताजी की मौत का सच दुनिया को पता चल सके।
दरअसल कुछ दिनों से यह खबर जोरों पर है कि केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने पर विचार कर रही है। इसके बाद नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने मांग की थी कि केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न देने से पहले यह सच उजागर करे की कि आखिर उनकी मौत कब, कहां और कैसे हुई थी।