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उत्तराखंड: हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती से पहले भाजपा बना रही रणनीति

उत्तराखंड सरकार पर आए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में रणनीति बनाने में जुट गया है।

By Kamal VermaEdited By: Updated: Thu, 21 Apr 2016 09:33 PM (IST)
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नई दिल्ली। उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन के केन्द्र को फैसले नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से पलटे जाने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। इस फैसले के बाद भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं के बीच चल रही बैठक में इस फैसले को लेकर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा जोराें पर चल रही है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्तमंत्री अरुण जेटली शामिल हुए।

इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो रही है और कल वह इसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि इस याचिका में वह केवल राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित आदेश को चुनौती देंगे न कि बागी विधायकों से संबंधित कोई मुद्दा उठाएंगे।

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हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है और 27 मार्च की स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत से 29 अप्रैल को सदन में बहुमत साबित करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस के सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के भी आदेश सुनाए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां कांग्रेस में खुशी की लहर छा गई है वहीं विरोधियों के चेहरे मायूस हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ राज्य के सीएम हरीश रावत ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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फैसला चौंकाने वाला नहीं, पहले से था अंदेशा : कैलाश

फैसले के बाद जहां कांग्रेस की नेता इंदिरा हृदेश ने इसको संविधान की जीत बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है वहीं भाजपा भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए चौंकाने वाला नहीं है, इस फैसले की उन्हें पहले से आशंका थी। उन्होंने कहा कि रावत सरकार अल्पमत में है। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा हाईकोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी ले है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी आदेश में यह भी देख रही है कि स्टिंग ऑपरेशन में साफतौर पर दिखाई दे रहे हरीश रावत को आखिर हाईकोर्ट ने किस आधार पर राहत दी है।

हमारी तैयारी थी अधूरी: सुब्रहमण्यम स्वामी

वहीं भाजपा के ही दूसरे नेता सुब्रहमण्यम स्वामी का कहना है कि सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा और न ही इस मामले में सरकार की पैरवी कर रहे वकील पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने यहां तक कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले को देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों में बदलाव करेगी और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक बैठक भी हुई है। कांग्रेस के बागी विधायक और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत ठहराया है।

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हाईकोर्ट ने की केंद्र पर कड़ी टिप्पणी

इस मामले पर चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले की तीखी निंदा की और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भी गलत फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी जानना चाहा कि ऐसी क्या वजह थीं जिसकी वजह से केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। आज सुनवाई के दौरान हुई बहस में कोर्ट ने अपनी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां केंद्र कोई प्राइवेट पार्टी तो नहीं है।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों का मामला फिलहाल हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के समक्ष निलंबति है लिहाजा वह इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

केजरीवाल का केंद्र पर वार

नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा विरोधियों ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा और केंद्र के लिए यह बेहद शर्मिंदगी का विषय है। केंद्र सरकार को इस फैसले के बाद राज्यों की चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम बंद कर देना चाहिए।

कांगेस का केंद्र पर हमला

वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले को ऐतिहाहिस बताते हुए मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तराखंड उच्चतम न्याययालय का फैसला ऐतिहासिक है, जिसने मोदी सरकार का घमंड तोडा है। सरकारें चुनावों से जीती जाती है धन बल और सत्ता बल से नही। अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट का आज का फैसला केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है। इस फैसले से भाजपा का षड़यंत्र भी सभी के सामने आ गया है। वहीं कांग्रेस के ही एक अन्य नेता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि कांग्रेस को अपने देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व है जिसने रावत सरकार को राहत दी है।