शादीशुदा हूं लेकिन खुद को कुंवारी दिखाना है, इसलिए चाहिए तलाक
पासपोर्ट में खुद को अकेली (सिंगल स्टेट्स) दिखाने के लिए पति से तलाक मांगने वाली महिला की अर्जी तीसहजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है। महिला द्वारा तलाक की मांग को अजीबो-गरीब बताते हुए अतिरिक्त जिला जज सुजाता कोहली ने कहा कि यह अर्जी प्रताड़ना या अलग रहने के कारण नहीं दायर की गई है। महिला ने माना है कि वह प
By Edited By: Updated: Sat, 21 Sep 2013 09:15 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पासपोर्ट में खुद को अकेली (सिंगल स्टेटस) दिखाने के लिए पति से तलाक मांगने वाली महिला की अर्जी तीसहजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है। महिला द्वारा तलाक की मांग को अजीबो-गरीब बताते हुए अतिरिक्त जिला जज सुजाता कोहली ने कहा कि यह अर्जी प्रताड़ना या अलग रहने के कारण नहीं दायर की गई है। महिला ने माना है कि वह पासपोर्ट में खुद को कुंवारी दिखाने के लिए तलाक चाहती है। ऐसे में उसकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती है।
पढ़ें : अब तो हो गया साफ: बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपइया अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के कारणों का उल्लेख किया गया है। महिला ने तलाक मांगने के जिस कारण का उल्लेख किया है, उसके आधार पर उसे तलाक नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने यह आदेश पश्चिमी दिल्ली निवासी महिला की अर्जी खारिज करते हुए दिया है। पढ़ें : विधवा-तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन की हकदार
महिला ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। इतना ही नहीं वह उससे अलग भी रहता है। इसलिए उसे तलाक चाहिए। लेकिन अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि महिला कोई ऐसा दिन या तारीख नहीं बता पाई, जिस दिन उसे प्रताड़ित किया गया हो। इतना ही नहीं उसने अपने पति के गुम होने की भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जबकि उसका कहना है कि वह पिछले आठ साल से गायब है। इन विरोधाभासी सूचनाओं पर जब अदालत ने उससे सवाल पूछे तो उसने सच्चई बता दी कि वह अपने बेटे के पास जाकर विदेश में बसना चाहती है। इसलिए वह अपने पासपोर्ट में सिंगल स्टेटस दिखाना चाहती है।
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