आजम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी
कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ दिल्ली के अधिवक्ता ने एक और प्रार्थना पत्र रामपुर की अदालत में देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। अधिवक्ता ने मंत्री पर नक्षत्रशाला से पुलिस लाइन तक बनने वाले ओवरब्रिज के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। गंज थाना क्षेत्र के मुहल्ला मदरसा कोहना जेल रोड निवासी अधिवक्ता खा
रामपुर। कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ दिल्ली के अधिवक्ता ने एक और प्रार्थना पत्र रामपुर की अदालत में देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। अधिवक्ता ने मंत्री पर नक्षत्रशाला से पुलिस लाइन तक बनने वाले ओवरब्रिज के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। गंज थाना क्षेत्र के मुहल्ला मदरसा कोहना जेल रोड निवासी अधिवक्ता खान जुल्फिकार खान पुत्र गोरे खां दिल्ली में वकालत करते हैं। उन्होंने शनिवार को जिला जज पीसी मिश्रा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा है कि शहर में नक्षत्रशाला से पुलिस लाइन तक ओवरब्रिज बनना प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत करीब 16 करोड़ है। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी जानकारी से पता चला है कि कैबिनेट मंत्री के इशारे पर डीएम रामपुर, ब्रिज कार्पोरेशन के चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर डीके गुप्ता ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। बिना स्वीकृति और बिना साइट प्लान प्रस्ताव तैयार कर पब्लिक फंड से दस करोड़ रुपये निकाल लिए गए। धनराशि मार्च माह में निकाली गई और अभी तक कंस्ट्रक्शन तक शुरू नहीं किया गया। अधिवक्ता ने सभी के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग, षडयंत्र रचने और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है।
अग्रिम सुनवाई के लिए दस फरवरी की तारीख दी है। उधर, ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन के मामले में भी अधिवक्ता ने सीजेएम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है। वहीं आजम के खिलाफ एसएसटी एक्ट के मुकदमा वापसी पर भी शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट न आने से सुनवाई टल गई। आजम खां पर वर्ष 2007 में टांडा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप है।
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