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अब अपनों को गिफ्ट कर सकेंगे ट्रेन का टिकट

अगर आप टिकट रिजर्व कराने के बाद यात्रा नहीं करते हैं, तो टिकट अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। बस 24 घंटे के पहले बताना होगा और फिर आइडी प्रूफ की कॉपी व एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा। खास बात यह है कि बिना टिकट कैंसिल कराए ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इसके आदेश जारी क

By Edited By: Updated: Sat, 17 Nov 2012 07:11 PM (IST)
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आगरा, जागरण संवाददाता। अगर आप टिकट रिजर्व कराने के बाद यात्रा नहीं करते हैं, तो टिकट अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। बस 24 घंटे के पहले बताना होगा और फिर आइडी प्रूफ की कॉपी व एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा। खास बात यह है कि बिना टिकट कैंसिल कराए ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

आमतौर पर किसी यात्री द्वारा यात्रा न करने की स्थिति में टिकट को कैंसल कराना पड़ता है। यात्री चाहकर भी किसी दूसरे को अपना टिकट नहीं दे सकता। किसी दूसरे की टिकट पर यात्रा में जुर्माने का भी प्रावधान है। रेलवे सूत्रों के अनुसार अब रेलवे बोर्ड ने टिकट ट्रांसफर के नियमों में थोड़ी छूट दी है। नए नियम के तहत अगर कोई यात्रा स्थगित करता है और उसके बदले परिवार का कोई सदस्य टिकट को अपने नाम ट्रांसफर करा सकता है।

इसके लिए यात्री को चीफ टिकट इंस्पेक्टर को आवेदन देना होगा। इसमें यात्रा करने वाले का नाम व उम्र लिखनी होगी। साथ ही यात्री को राशन कार्ड या फिर आइडी प्रूफ की कॉपी लगानी होगी। इसके बाद यात्री के नाम टिकट जारी हो जाएगा। यह व्यवस्था अगले माह शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी भूपिन्दर ढिल्लन का कहना है कि अभी मुख्यालय के आदेश के अनुसार व्यवस्था लागू होगी।

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