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जज ने सुनाई सजा तो आरोपी ने फेंक के मारी चप्पल और दी गालियां

इंसान के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक आरोपी को जज ने 5 साल की सजा सुनाई तो उसने जज के ऊपर चप्पल दे मारी और गालियां दी वो ब्याज मे

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Updated: Fri, 05 Aug 2016 12:11 PM (IST)
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बच्चे के अपहरण के जुर्म में पांच साल की सजा से गुस्साए आरोपी ने जज पर चप्पल फेंक कर मार दी। बुधवार को यह वाकया अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में हुई। हालांकि जज के समय रहते कुर्सी से हट जाने से चप्पल कुर्सी से लग कर नीचे गिर गई।

कोर्ट स्टाफ की सूचना पर पुलिस ने सजायाफ्ता और चप्पल कांड के आरोपी सुनील दोहरे को हिरासत में ले लिया है। सुनील ने दिसंबर-2014 में पूर्वी अहमदाबाद के मेघाणीनगर से छह साल के एक मासूम का अपहरण किया था। पीड़ित के पिता से छह लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने आरोपी को बीड़-महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर बच्चे के मुक्त करवा लिया था।

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मुझे तो सुनो:
नवरंगपुरा स्थित सिटी सेशन कोर्ट में हर दिन की तरह कार्रवाई चल रही थी। दोपहर तीन बजे दूसरी मंजिल पर स्थित सेशन जज ए.आई. शेख की कोर्ट में मेघाणीनगर अपहरण कांड का फैसले होना था। सरकारी वकील पांच मिनट लेट हुए। दूसरी ओर आरोपी सुनील दोहरे का वकील हाजिर नहीं था।

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जज ने सरकारी वकील को पक्ष रखने को कहा, सरकारी वकील की बात पूरी हुई ही थी कि आरोपी ने कहा कि- मुझे तो सुनिए। अदालत ने कहा कि तुम्हारे वकील को सुन लिया है। तुम्हें क्या सुनना? जज ने चौधरी को अपनी सजा के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया तो सुनील ने जज को गाली देना शुरू कर दिया।

उसने आरोप लगाया कि कोर्ट शुरुआत से ही उसकी बात नहीं सुन रही है। जब जज ने उसे बैठ जाने को कहा, जिससे सुनील गुस्से में आ गया और कठघरे से जज की तरफ चप्पल फेंकी जो जज को नहीं लगी।

और अदालत ने उसे पांच साल कैद एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। इससे गुस्साए आरोपी ने जो चप्पल पहनी थी वह जज पर फेंक मारी।

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इस तरह की तीसरी घटना:
अहमदाबाद के निचली अदालत में इस तरह चप्पल-जूते वार किए जाने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 2006-07 में मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रशीदाबहन वोरा की कोर्ट में जज के सख्त रवैए से गुस्सा होकर जूता फेंका था। 2010-11 में रंगदारी के एक आरोपी ने कोर्ट हाउस की ओर चप्पल उछाल दी थी।

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