युद्ध अपराध में बांग्लादेश में तीन को फांसी की सजा
बांग्लादेश में युद्ध अपराध के एक मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि पांच को उम्रकैद की सजा दी है।
ढाका (पीटीआई)। बांग्लादेश में युद्ध अपराध के मामलों के लिए विशेष तौर पर गठित ट्रिब्यूनल ने तीन को फांसी और पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह दोषी पाकिस्तानी सेना से जुड़े अल-बद्र और दो रजाकर के सदस्य रह चुके हैं। इन सभी को वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार और लूटपाट के आरोपों में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। जस्टिस अनवारुल हक की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सजा का एलान किया।
फैसले की घोषणा के वक्त सिर्फ दो दोषी ही ट्रिब्यूनल में उपस्थित थे। छह फरार हैं। सभी दोषियों ने उत्तरी जमालपुर जिले में कहर बरपाया था। अल-बद्र ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर जुल्म ढाए थे। ट्रिब्यूनल का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में एक बाद एक दो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्ष 2008 में चुनाव के दौरान युद्ध अपराध के दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया था।
तुर्की में सरकार ने बर्खास्त किए नौ हजार अधिकारी, क्षेत्रीय गवर्नर भी हटाए
हिलेरी ने बनाई बढ़त, कहा- राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं डोनाल्ड ट्रंप