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शरीफ के परिवार को 350 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व उनके परिवार के सदस्यों को अदालत ने ब्याज समेत कर्ज के 350 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया है। शरीफ के परिवार की कंपनियों ने यह कर्ज 30 साल पहले अलग-अलग बैंकों से लिया था।

By Sachin kEdited By: Updated: Fri, 07 Nov 2014 11:52 PM (IST)

लाहौर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व उनके परिवार के सदस्यों को अदालत ने ब्याज समेत कर्ज के 350 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया है। शरीफ के परिवार की कंपनियों ने यह कर्ज 30 साल पहले अलग-अलग बैंकों से लिया था।

लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को शरीफ के परिवार को 350 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश देते हुए अगली तारीख की घोषणा तक सुनवाई स्थगित कर दी। शरीफ के परिवार से जुड़े इत्तेफाक समूह को 1982 से 1998 के बीच नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत आठ बैंकों ने 351 करोड़ रुपये का सामूहिक कर्ज दिया था।

अधिकांश मामलों में कर्ज की यह रकम वापस नहीं की गई। साथ ही, इस पर ब्याज भी बढ़ता गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान व अन्य वित्तीय संस्थानों के संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि इत्तेफाक समूह की चार इकाइयों को बेचकर 600 करोड़ रुपये हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी कर्ज की बाकी रकम अदा करनी है।

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