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पाक अदालत ने कहा, गर्लफ्रेंड कल्चर इस्लाम के खिलाफ

तेजी से फैल रहे गर्लफ्रेंड कल्चर पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गाज गिरा दी है। अदालत ने कहा है कि पश्चिम के इस चलन के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अदालत ने फेसबुक पर अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से अकाउंट खोलने और उसकी तस्वीर पोस्ट करने वाले की

By Gunateet OjhaEdited By: Updated: Thu, 19 Nov 2015 10:45 PM (IST)
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इस्लामाबाद। तेजी से फैल रहे गर्लफ्रेंड कल्चर पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गाज गिरा दी है। अदालत ने कहा है कि पश्चिम के इस चलन के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अदालत ने फेसबुक पर अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से अकाउंट खोलने और उसकी तस्वीर पोस्ट करने वाले की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड की तस्वीर पोस्ट करने वाले आरोपी मुहम्मद मुनीर को लड़की की शिकायत पर दो माह पहले संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने गिरफ्तार किया था। मुनीर हरिपुर जिले में एक सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर आपरेटर है। उसके साथ पढ़ने वाली लड़की शागुफ्ता पेशावर में रहती है।

दोनों के आपसी रिश्ते के बारे में पूछने पर आरोपी के वकील ने बताया कि शागुफ्ता, मुनीर की गर्लफ्रेंड है। इस जवाब पर पीठ ने कहा कि इस पश्चिमी विचार के लिए इस्लामी समाज में कोई जगह नहीं है। अदालत ने आरोपी को जमानत नहीं देते हुए एफआईए को 14 दिनों में आरोप पत्र दायर करने और निचली अदालत को छह माह में फैसला सुनाने को कहा है।