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लीबिया में अंतरिम पीएम का चुनाव असंवैधानिक

लीबिया के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि एक महीने पहले संसद द्वारा अव्यवस्थित सत्र में अहमद मैतीक को प्रधानमंत्री चुना जाना असंवैधानिक है। देश के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। लीबिया की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मैतीक की नियुक्ति को कुछ सांसद और न्यायिक

By Edited By: Updated: Mon, 09 Jun 2014 10:14 PM (IST)
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त्रिपोली। लीबिया के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि एक महीने पहले संसद द्वारा अव्यवस्थित सत्र में अहमद मैतीक को प्रधानमंत्री चुना जाना असंवैधानिक है। देश के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

लीबिया की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मैतीक की नियुक्ति को कुछ सांसद और न्यायिक विशेषज्ञ विवादित मान रहे थे। निवर्तमान प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अल-थिन्नी ने स्वतंत्र और 'मुस्लिम ब्रदर' के इस्लामवादियों द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए मैतीक को सत्ता सौंपने से इन्कार कर दिया था। अब्दुल्ला ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव की वैधता को लेकर उन्हें संसद से परस्पर विरोधी रिपोर्टे मिली हैं और वह कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। लीबियाई संसद इस्लामवादियों और उदार सदस्यों के बीच बंटी हुई है। इसके अलावा उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय आधार पर भी विभाजन देखा जा सकता है। टेलीविजन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में मैतीक की नियुक्ति असंवैधानिक थी।

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