अमेरिका में प्रवासी बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं
अमेरिका में नियमों को ताक पर रखकर अवैध प्रवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के शोधकर्ताओं के अध्ययन में यह बात सामने आई है।
By Gunateet OjhaEdited By: Updated: Tue, 12 Apr 2016 06:52 AM (IST)
सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका में नियमों को ताक पर रखकर अवैध प्रवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के शोधकर्ताओं के अध्ययन में यह बात सामने आई है। कुछ अमेरिकी राज्यों की इस मनमानी से भारतीय मूल के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं।
अमेरिकी कानून के मुताबिक 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में उन्हें आठवीं तक की शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। ताजा अध्ययन में इन प्रावधानों के उल्लंघन की बात सामने आई है। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना में सर्वे के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें कहा गया है कि अवैध प्रवासी छात्रों को दाखिला देने में अनावश्यक देरी की जाती है। कुछ जिलों में निवास और राज्य के नियमों की मनमाने तरीके से व्याख्या कर दाखिला नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट को सिफारिशों के साथ शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी वर्ष 1982 में कह चुका है कि प्रवासी स्थिति पर ध्यान दिए बगैर सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला देना होगा।यह भी पढ़ेंः मराठवाड़ा की प्यास बुझाने के लिए मिराज से पानी लेकर लातूर रवाना हुई ट्रेन