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मुशर्रफ को कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति

पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बाहर जाने से रोके जाने वालों की सूची से मुशर्रफ का नाम हटा दें। सिंध हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शहनवाज ने मुशर्रफ के आग्रह पर फै

By Edited By: Updated: Thu, 12 Jun 2014 02:28 PM (IST)
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कराची। पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बाहर जाने से रोके जाने वालों की सूची से मुशर्रफ का नाम हटा दें।

सिंध हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शहनवाज ने मुशर्रफ के आग्रह पर फैसला सुनाते हुए देश न छोड़ने वालों की सूची से नाम हटाने का आदेश दिया।

देशद्रोह और हत्या सहित कई मुकदमों का सामना कर रहे 70 वर्षीय मुशर्रफ ने संयुक्त अरब अमीरात में अपनी बीमार मां को देखने का हवाला देते हुए कोर्ट से एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (इसीएल) से नाम हटाने का आग्रह किया था। सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि यदि मुशर्रफ को देश छोड़ने की अनुमति दी गई तो वे फरार हो सकते हैं।

मुशर्रफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता आसिया इश्हाक ने कहा कि यह सच है कि अब मुशर्रफ के देश से बाहर जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि मुशर्रफ का 5 अप्रैल को इसीएल में नाम डाला गया था ताकि वह सभी मामले की सुनवाई में उपस्थित रह सकें।

मुशर्रफ पर सैन्य तख्तापलट, इमरजेंसी लगाने और लाल मस्जिद में सैन्य कार्रवाई, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, बलूच नेता अकबर बुग्ती की हत्या का मुकदमा चल रहा है।

पढ़ें : मुशर्रफ पर लटकी गिरफ्तारी और राजद्रोह की तलवार