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रिश्वत मामले में नवाज के खिलाफ याचिका खारिज

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने रिश्वत के मामले में पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, याचिका हाइकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने खारिज की। इससे पहले बहस में याचिकाकर्ता वहीद कमाल ने कोर्ट से कहा कि नवाज शरीफ रिश्वत के

By Murari sharanEdited By: Updated: Sat, 11 Oct 2014 03:42 PM (IST)

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने रिश्वत के मामले में पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, याचिका हाइकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने खारिज की। इससे पहले बहस में याचिकाकर्ता वहीद कमाल ने कोर्ट से कहा कि नवाज शरीफ रिश्वत के मामले में आरोपी हैं। कमाल ने कहा कि शरीफ ने 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी [पीपीपी] सरकार को अस्थिर करने के लिए इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस [आइएसआइ] से 33 लाख रुपए लिए थे।

1990 से 1994 के बीच मेहरान गेट नाम से चर्चित हुए इस बड़े घोटाले में कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टियों पर आइएसआइ से रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि वह नवाज शरीफ को अयोग्य करार दे क्योंकि वह [नवाज शरीफ] ईमानदार नहीं हैं। जस्टिस सिद्दीकी ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि यह आगे बहस के लायक नहीं है।