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सऊदी अरब में अपराध मानी जाएगी घरेलू हिंसा

ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने घरेलू हिंसा को अपराध मानने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। सऊदी मंत्रिमंडल ने सोमवार को संबंधित विधेयक पास कर दिया जिसके तहत पीड़ित के लिए उपचार और शरण देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को निजी व घरेलू मामला ही मानती थी। लेकिन अब ऐसे मामलों

By Edited By: Updated: Tue, 27 Aug 2013 04:57 PM (IST)
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रियाद। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने घरेलू हिंसा को अपराध मानने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। सऊदी मंत्रिमंडल ने सोमवार को संबंधित विधेयक पास कर दिया जिसके तहत पीड़ित के लिए उपचार और शरण देने की व्यवस्था की गई है।

अभी तक पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को निजी व घरेलू मामला ही मानती थी। लेकिन अब ऐसे मामलों की पुलिस को सघन जांच करनी होगी। कैबिनेट बयान के हवाले से अरब न्यूज ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि घरेलू हिंसा संबंधी कानून के तहत अब कोई भी नागरिक, सैन्य या निजी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी काम को लेकर या किसी भी तरह के दु‌र्व्यवहार की शिकायत कर सकता है।

नियोक्ता को इन शिकायतों की जानकारी जल्द से जल्द पुलिस या सामाजिक मामलों के मंत्रालय को देनी होगी। मंत्रालय में सामाजिक सुरक्षा विभाग के महा प्रबंधक मुहम्मद अल हरबी ने बताया कि घरेलू हिंसा के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शराब के नशे में या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में घरेलू हिंसा के मामलों की गहन जांच होगी।

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