सोनिया ने की मानवाधिकार उल्लंघन मामला खारिज करने की अपील
भारत में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ 1
न्यूयॉर्क। भारत में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन मामले को खारिज करने के लिए यहां की एक अदालत में नई याचिका दाखिल की है। उनके खिलाफ यह मामला न्यूयॉर्क के सिख संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने दायर किया है।
न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोनिया के वकील ने एक जवाबी ज्ञापन दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में 1984 के दुखद घटना में उनके मुवक्किल की जवाबदेही के लिए वादी ने असीमित अधिकार क्षेत्र और सामूहिक दायित्व की गलत दलील दी है। वादी सोनिया गांधी के खिलाफ वास्तविक तथ्य देने में विफल हुए हैं। यही नहीं अभियोग की शिकायत में तथ्यात्मक सामग्री का भी अभाव है जिसके आधार पर अदालत प्रतिवादी को जवाबदेह बनाने की अनुमति दे। एसएफजे और 1984 के सिख विरोधी दंगों के कुछ पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में सोनिया के खिलाफ समन जारी किया था। संगठन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में संलिप्त कांग्रेसी नेताओं को संरक्षण प्रदान करने में सोनिया की कथित भूमिका पर अदालत में शिकायत याचिका दायर की थी। एसएफजे और 1984 के कुछ दंगा पीड़ित कांग्रेस के कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और अन्य नेताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सोनिया के खिलाफ दंडात्मक जुर्माना लगाए जाने की मांग कर रहे हैं।