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सावधान ! पंजाब पुलिस की भर्ती में अब होगा डोप टेस्ट

पंजाब पुलिस की भर्ती में आने वाले सावधान हो जाएं। अब सरकार ने इसके लिए डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।

By Test1 Test1Edited By: Updated: Sun, 10 Jul 2016 06:27 PM (IST)
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अमृतसर [नितिन धीमान]। पंजाब पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। 12 जुलाई को मानांवाला में होने वाली कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान पहली बार युवाओं का डोप टेस्ट होगा। इसके बाद ही उन्हें मैदान में खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मदद भी मांगी है।

दरअसल, नशे की गिरफ्त में फंसी पंजाब की युवाओं के लिए पंजाब पुलिस ने डोप टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। डोप टेस्ट के बाद नशेडिय़ों को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इससे उन युवाओं की भी शिनाख्त होगी जो नशीले पदार्थों का सेवन कर अपनी क्षमता से अधिक कुशलता मैदान में दिखा जाते हैं और कंधों पर फीती लगवा लेते हैं।

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वास्तविकता यह है कि भर्ती प्रक्रिया में सफल होकर खाकी पहनने वाले अधिकांश नशेड़ी लत नहीं छोड़ पाते और पुलिस विभाग का नाम बदनाम करते हैं। दूसरी तरफ योग्य अभ्यर्थियों को अपनी कार्य कुशलता दिखाने के बावजूद मैदान से बाहर होना पड़ता है। इस जिम्मेदारी भरे पद की गरिमा बरकरार रखने के लिए अब पुलिस ने डोप टेस्ट का निर्णय लिया है।

12 जुलाई को मानांवाला में 7416 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया में पहली बार डोप टेस्ट होगा। डोप टेस्ट के लिए पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की मदद मांगी है। अमृतसर देहाती पुलिस के एसएसपी जसदीप सिंह ने सिविल सर्जन डॉ. प्रदीप चावला को पत्र लिखकर कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में डोप टेस्ट के लिए डॉक्टरों व लेबोरेट्री टेक्निीशियन का अमला भर्ती स्थल पर भेजें।

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सिविल सर्जन डॉ. प्रदीप चावला ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस विभाग का पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों व लेबोरेट्री टेक्निशियन की ड्यूटी लगा दी है। वे निर्धारित समय पर मानांवाला के संधू स्टेडियम में पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे।

फेल होने पर अयोग्य करार होंगे अभ्यर्थी

पंजाब के 27 पुलिस जिलों समेत लुधियाना, जालंधर और अमृतसर कमिश्नरेट में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम उपस्थित रहेगी। डोप टेस्ट की प्रक्रिया पांच दवाओं से पूरी की जाएगी। पांचों चरणों में से किसी भी एक चरण में फेल होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य करार दे दिया जाएगा।

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