केजरीवाल को अमृतसर की अदालत का समन, पंजाब पुलिस ने सौंपा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अाशीष खेतान को पुलिस ने मंगलवार को अदालत के समन जारी किए गए। उनको ये समन पंजाब पुलिस की टीम ने सौंपे।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Wed, 27 Jul 2016 09:43 AM (IST)
जेएनएन, अमृतसर। मानहानि मामले में पंजाब पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अदालत द्वारा जारी समन तामील करवाए। पुलिस ने दिल्ली डायलॉग कमेटी के उपचेयरमैन व 'आप' नेता आशीष खेतान और पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह को भी समन तामील करवाए हैं। तीनों नेताओं की 29 जुलाई को अमृतसर की अदालत में की पेशी है।
आशीष खेतान व संजय सिंह के समन भी तामील करवाए, 29 जुलाई केा तीनों की है पेशी एसीपी हरदियाल सिंह और सिविल लाइन थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह मंगलवार सुबह अमृतसर के श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट, अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वे दोपहर बाद नई दिल्ली में सीएम हाउस पहुंचे। समन तामील कराने में पुलिस टीम को पांच बज गए। एडीसीपी (क्राइम) लखबीर सिंह ने तीनों समन तामील कराने की पुष्टि की है।पढ़ें : सिद्धू कर पत्नी बोलीं- अब भाजपा में लौटने का सवाल नहीं, 10 दिन बाद रणनीति का खुलासा
------यह है मामला
पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल, आशीष खेतान व संजय सिंह के खिलाफ अमृतसर की अदालत में केस दायर कर रखा है। मजीठिया ने कहा है कि उक्त तीनों नेताओं ने मीडिया में झूठी और आधारहीन बयानबाजी की है। इससे उनके और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है।
पढ़ें : सिद्धू 'आप' में होंगे शामिल लेकिन समय अभी तय नहीं : संजय सिंह दरअसल, 20 मई को मजीठिया ने अदालत में तीनों के खिलाफ मानहानि का एक मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 'आप' निराधार आरोप लगाकर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब कर रही है। यह दूसरी बार है जब उन्होंने 'आप' नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।पढ़ें : केजरीवाल की राह पर कांग्रेस विधायक दल के नेता चन्नी, पढ़ें क्या है माजराइससे पहले मजीठिया ने केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह पर केस किया है। मजीठिया ने यह केस उन पर नशेे को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर किया था। दरअसल, 'आप' नेताओं ने कहा था कि पंजाब में नशे मजीठिया की देन है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।