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घरों में चल रहे स्कूल होंगे बंद , 95 को नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने गांवों और कॉलोनियों में खुले स्कूलों के खिलाफ कमर कस ली ह

By Edited By: Updated: Sun, 20 Mar 2016 09:42 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने गांवों और कॉलोनियों में खुले स्कूलों के खिलाफ कमर कस ली है। विभाग की तरफ से नया सत्र खुलने से पहले शहर के 95 स्कूलों को नोटिस भेजा है कि या तो विभाग से स्कूल खोलने के लिए मान्यता प्राप्त करें अन्यथा स्कूल को बंद कर दें। उल्लेखनीय है कि शहर के गांवों और कॉलोनियों में खुले स्कूलों के पास मान्यता नहीं है जिसके कारण वे स्कूल छोड़ने पर बच्चों को किसी प्रकार का कोई प्रमाणपत्र नहीं देते हैं। इसके अलावा इन स्कूलों में बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं हैं।

नहीं हो पाता बच्चों का संपूर्ण विकास

खेलों का महत्व छात्रों के जीवन में बहुत ही अहम होता है। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों के लिए खेल के अलग से नंबर भी दिए जाते हैं। इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है जिसके कारण भविष्य में वे किसी प्रकार खेलो में भाग नहीं ले पाते हैं।

सुरक्षा नियमों का नहीं होता पालन

इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा देने के लिए फायर सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट जैसे किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। जिसके कारण किसी भी बड़े हादसे के होने के समय इनके पास कोई भी बचने के साधन नहीं होते हैं। इसके अलावा स्कूलों का निर्माण इतनी तंग गलियों में होता है कि उनके अंदर जाने के लिए फायर टेंडर जैसे वाहन अंदर नहीं जा सकते हैं।

देनी होगी स्कू लों को हर जानकारी

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि स्कूल अपनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी विभाग को मुहैया कराएं। उसमें प्रत्येक कक्षा के छात्रों की गिनती, कमरों की गिनती, यातायात के साधनों का ब्योरा, फीस आदि शामिल है। इस सारी जानकारी को देने से जहां पर स्कूल के मालिकों को परेशानी हो सकती है वहीं पर उनके बंद होने के भी ज्यादा आसार हैं।

विभाग अड़ा अपने कड़े रुख पर

विभाग की तरफ से जारी आदेशों के बारे में निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। 19 मार्च तक ज्यादातर स्कूलों को नोटिस जा चुके हैं और जिन स्कूलों की तरफ से नोटिस रसीव नहीं किए हैं उनके गेट पर नोटिस को लगाया गया है और कार्रवाई कर जबाव देने की बात कही है।

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