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उड़ता पंजाब फिल्म को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की हरी झंडी

फिल्म उड़ता पंजाब को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इस खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Thu, 16 Jun 2016 03:48 PM (IST)

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फिल्म उड़ता पंजाब पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कोर्ट मित्र की रिपोर्ट के आधार पर यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट मित्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस फिल्म में कहीं भी पंजाब को बुरा नहीं दिखाया गया है और न ही यह दिखाया गया है कि पंजाब के लोग नशेड़ी हैं। फिल्म में एेसा कुछ नहीं है, जिससे पंजाब की छवि खराब हो।

जालंधर के एक वकील वतन शर्मा हाई कोर्ट में याचिका दायर मांग की थी कि फिल्म में पंजाब को गलत ढंग से पेश किया गया है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। याचिका के अनुसार इस फिल्म से राज्य में शांति को खतरा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वो इस फिल्म का पूरा रिकार्ड वा अनकट प्रिंट भी समन करे।

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याचिका दायर होने के बाद हाई कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) और फिल्म निर्माता फेंटम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का जवाब तलब किया था। । मामले में हाई कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिया था कि वह मंगलवार शाम 4 बजे इस फिल्म के असंपादित प्रिंट की स्क्रीनिंग करेंगे। इसमें हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट मित्र एडवोकेट सुजॉय कांटावाला और याचिकाकर्ता के वकील सहित बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कोर्ट मित्र फिल्म देखकर कोर्ट को यह बताएगा कि फिल्म क्या यह फिल्म प्रदर्शन के लिए उचित है या नहीं। इसी रिपोर्ट पर कोर्ट फिल्म बारे अपना आदेश जारी करेगा।

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