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यू ट्यूब व डिजिटल मी‍डिया पर नहीं दिखाए जा सकेंगे अश्लील प्रोमो, बनेगी नीति

यू ट्यूब व डि‍जिटल मीडिया पर फिल्‍मों के अश्‍लील प्राेमो जारी नहीं हो सकेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने संबंध में क‍ेंद्र सरकार को नीति बनाने को कहा है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Fri, 29 Jan 2016 12:06 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। टीवी पर मैनफोर्स कंडोम के अश्लील विज्ञापन पर रोक लगवाने वाली लुधियाना की ज्योति के एक और प्रयास से अब फिल्मों के अश्लील प्रोमो को डिजिटल मीडिया में जारी नहीं किया जा सकेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को नीति और नियम बनाने को कहा है। अभी इस तरह के प्रोमो पर रोक का कोई प्रावधान नहीं है।

ज्योति ने 'क्या कूल हैं हम-3' व 'मस्तीजादे' फिल्म पर रोक लगाने के लिए अपने पिता और एनजीओ के माध्यम से गुहार लगाई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान डिजिटल मीडिया में जारी प्रोमो को सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है।

करोड़ों लगे हैं तो क्या कुछ भी दिखाने की अनुमति दे दें : हाईकोर्ट

फिल्म पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान 'मस्तीजादे' और 'क्या कूल हैं हम-3' के प्रोड्यूसरों ने अकहा कि अपनी फिल्मों से उन्होंने खुद आपत्तिजनक सीन काटे हैं और सेंसर बोर्ड द्वारा बताए गए सीन भी हटाए हैं। ऐसे में यदि फिल्म पर रोक लगा दी जाएगी तो प्रोड्यूसरों और डिस्ट्रीब्यूटरों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा। प्रोड्यूसरों की इस दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्या करोड़ों रुपये लगे हैं तो लोगों को कुछ भी दिखाने की अनुमति दे दी जाएगी।

कंडोम के अश्लील एड पर रोक लगवाने वाली लुधियाना की ज्योति की याचिका पर हाई कोर्ट का निर्देश

दूसरी तरफ, फिल्म के अश्लील दृश्यों के यू ट्यूब व अन्य सोशल साइट पर चल रहे प्रोमो में होने की बात कहते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि हटाए गए दृश्यों को भी प्रोमो में दिखाया जा रहा है। प्रोड्यूसरों ने कहा कि यू ट्यूब व अन्य डिजिटल मीडिया सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और ये प्रोमो प्रोड्यूसरों ने जारी नहीं किए बल्कि चुराकर डाले गए हैं।

केंद्र सरकार को डिजिटल मीडिया पर फिल्म के प्रोमो को लेकर नीति बनाने को कहा

हाईकोर्ट ने मामले को अहम करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह डिजिटल मीडिया पर फिल्म के प्रोमो को लेकर अपनी नीति बनाएं और इस बारे में कोर्ट को सूचित करें। मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
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ज्योति ने पहले लिखा था केंद्र सरकार को पत्र

ज्योति इससे पूर्व भी मैनफोर्स कंडोम की टीवी पर चलने वाली अश्लील एड के खिलाफ केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उसी की कोशिश के चलते इसे ऑन एयर लाने पर रोक लगा दी गई थी। ज्योति ने जब स्कूल में अपने सहपाठियों को इन फिल्मों के ट्रेलर के बारे में बात करते सुना तो उसे लगा कि इससे छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में उसने इस फिल्म के दृश्यों को हटाने और फिल्म पर रोक लगाने की अपील की थी।

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