Lok Sabha Election: जोधपुर के कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, चेक बाउंस मामले में हुआ केस दर्ज
राजस्थान में जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा के खिलाफ उदयपुर के विनिमय साध्य विलेख अधिनियम (एनआई एक्ट) न्यायालय संख्या-सात ने वारंट जारी किया है। हालांकि यह जमानती वारंट है। चेक बाउंस होने के मामले में करण सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने करण सिंह को 16 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए थे।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा के खिलाफ उदयपुर के विनिमय साध्य विलेख अधिनियम (एनआई एक्ट) न्यायालय संख्या-सात ने वारंट जारी किया है। हालांकि यह जमानती वारंट है। चेक बाउंस होने के मामले में करण सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार उदयपुर के सुखाडिया सर्किल पर एक जमीन को लेकर सुरेश कुमार रालोती ने पांच करोड़ का चेक बाउंस होने का मुकदमा गिरनार होटल प्राइवेट लिमिटेड एवं उसके निदेशक करण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
कोर्ट ने करण सिंह को 16 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए 29 फरवरी को करण सिंह का वारंट जारी किया था। न्यायालय ने करण सिंह को 16 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन करण सिंह न्यायालय में पेशी पर नहीं पहुंचे। इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर 20 मई को अगली सुनवाई तय की है।
कंपनी के लिए सुरेश कुमार से जमीन खरीदी
जानकारी के अनुसार करण सिंह ने अपनी कंपनी के लिए सुरेश कुमार से जमीन खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने पांच करोड़ रूपये का चेक सुरेश कुमार को दिया था। सुरेश कुमार ने बैंक में चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद सुरेश कुमार की ओर से उदयपुर के एनआई एक्ट में चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया।
केस दर्ज होने के बाद भी करण सिंह कोर्ट में पेशी नहीं हुए
चेक बाउंस का मामला दर्ज होने के बाद भी करण सिंह न्यायालय में पेशी नहीं हुए । इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए जमानती वारंट जारी किया है। जानकारी के अनुसार करण सिंह ने नामांकन पत्र में भी चेक बाउंस के चार मुकदमों का उल्लेख किया है। जानकारी के अनुसार न्यायालय में सुनवाई 16 अप्रैल को हुई थी, जिसमें करण सिंह नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
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