Kota: आत्मा से छुटकारा दिलाने के बहाने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोटा में दो साल पहले एक व्यक्ति ने बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने के बहाने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। अब इस मामले में एक विशेष अदालत ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले पर कहा कि माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों की गतिविधियों पर फीडबैक लेते रहना चाहिए।
पीटीआई, कोटा। कोटा में दो साल पहले एक व्यक्ति ने बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने के बहाने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। अब इस मामले में एक विशेष अदालत ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीबी रिश्तेदार दोषी व्यक्ति ने मार्च 2022 में कोटा के महावीर नगर इलाके में 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था।
माता-पिता को रहना चाहिए सतर्कः कोर्ट
अदालत ने इस मामले पर कहा कि माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों की गतिविधियों पर फीडबैक लेते रहना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि माता-पिता को किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही रिश्तेदारों पर इस हद तक भरोसा करना चाहिए कि वे उनके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करें।
क्या है पूरा मामला?
POCSO कोर्ट-3 के लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने शनिवार को कहा कि लड़की को काले जादू से ठीक करने के बहाने रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस कृत्य का वीडियो बनाया और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार ने उसके साथ पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
13 गवाहों के दर्ज किए गए बयान
सरकारी वकील ने कहा कि नाबालिग ने 22 मार्च, 2022 को महावीर नगर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, कुछ माह पहले ही उसे जमानत दे दी गई। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 32 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।
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